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पॉक्सो अदालत ने चार साल की मासूम के रेप के आरोपी दयाराम को चुरु जिला राजस्थान में महज 6 दिन में किया दोषी करार।

पाक्सो अदालत ने चार साल की मासूम के रेप के आरोपी दयाराम को चुरु जिला राजस्थान में महज 6 दिन में किया दोषी करार।

पाक्सो अदालत ने चार साल की मासूम के रेप के आरोपी दयाराम को चुरु जिला राजस्थान में महज 6 दिन में किया दोषी करार।
4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी दयाराम को उम्रकैद की सजा नमामि गंगे न्यूज

नमामि गंगे न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट ज्ञानेश कुमार। साभार न्यूज 18 पर आधारित।
जिस प्रकार इस माह में लड़कियों के साथ रेप व हत्या की जिस प्रकार से बेहद ही नीचता पूर्ण घटनाऐं हुयी है जिन्हौेने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हैदराबाद काण्ड में आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा आरोपियों को मारे जाने पर भी लोगों ने सबाल उठाए तो वहीं एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में  पॉक्सो अदालत ने राजस्थान के चुरु जिले में केवल 6 दिनों में ही एक 4 वर्ष की बालिका से पापकर्म करने के लिए दोषी करार दिया। मासूम से रेप के इस मामले में बालिका घर से बाहर खेल रही थी इस मामले को गंभीर मानते हुये पॉक्सो कोर्ट ने केवल 6 दिनों में ही तत्परता दिखाते हुये आरोपी को दोषी करार करते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना चुरु जिले के गांव बुकनगर की है इस मामले में पुलिस ने भी मामला दर्ज होेने के केवल 6 दिन में ही चार्जशीट पेश कर दी घटना 30 नवम्बर की है और पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीस राजेन्द्रसैनी ने मामले को गंभीर मानते हुये 9 दिसम्बर से रोजाना सुनबाई के आदेश दिये और केवल 6 दिन की सुनबाई के बाद आज 17 नबम्बर को फैंसला सुना दिया। इस बीच में 14 और 15 दिसम्बर का अवकाश भी था लेकिन कार्यदिवसों में आदालती कार्यवाही पूरी की गई । 
जैसी कि जानकारी प्राप्त हुयी है मामले की रिपोर्ट 1 दिसम्बर को दर्ज हुयी थी। घटना चुरु जिले के भानीपुरा थाने के अन्तर्गत गांब बुकनसर की थी। इसमें आरोपी 4 साल की बच्ची को जो घर से बाहर खेल रही थी इसे खिलौना दिलाने का लालच देकर अपने साथ सुनसान जगह पर लेगया था और घटना को अंजाम दिया था। मासूम के दादा ने थाना भानीपुरा में 1 दिसम्बर को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की और बच्ची का राजकीय भरतिया अस्पताल में एक मैडीकल बोर्ड से मेैडीकल कराया गया।   
मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।भानीपुरा पुलिस ने आरोपी दयाराम को 1 दिसंबर को ही गिरफ्तार करके जांच के बाद 6 दिन में 7 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण 9 दिसंबर को कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट ने दयाराम के खिलाफ धारा 376 (दुष्‍कर्म) के तहत आरोप तय कर दिया और रोजाना सुनवाई का आदेश दिया। 9 से 13 दिसंबर तक पॉक्‍सो कोर्ट में 15 गवाहों की पेशी हुई और 16 दिसंबर को बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनी गईं। और आज 17 दिसम्बर को दोषी को सजा की घोषणा की गयी। जिसमें दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। 

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