उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपालों की सेवाओं को अत्यावश्यक बताते हुये हड़ताल को किया निषिद्ध।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपालों की सेवाओं को अत्यावश्यक बताते हुये हड़ताल को किया निषिद्ध।
बुलन्दशहर (सू0वि0), दिनांक 16 दिसम्बर, 2019
उत्तर प्रदेश में लेखपालों की चल रही हड़ताल को शासन द्वारा अत्यावश्यक सेवायें मानते हुए, हड़ताल को निषिद्ध किये जाने के आदेश दिये गयें हैं। उक्त के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में लेखपाल किसी भी प्रकार का धरना प्रर्दशन न कर पायें और किसी भी प्रकार से सरकारी कार्य को बाधित न कर पायें, इसकी पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये। इसके बावजूद भी यदि कोई लेखपाल इन कार्यवाहियाें में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध शासन के निर्देशों के अनुरूप सख्त कार्यवाही की जाये। उन्हाैंने यह भी कहा है कि कोई भी लेखपाल किसी अन्य विभाग के कार्यांे में भी बाधा उत्पन्न न कर पायें।
शासन के आदेशों के विपरीत अगर कोई लेखपाल सरकारी कार्य से विरत् रहते हैं तो वहां ‘‘नो वर्क नो पे’’ के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, उनकी इस गैर-कानूनी अनुपस्थिति को उनकी सेवा में ‘‘बे्रक इन सर्विस’’ मानते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्हाेने यह भी कहा है कि कोई कर्मी/लेखपाल कार्य करना चाहता है तो किसी भी दशा में उसे रोका न जाये। उन्होंनें उपजिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि इस हड़ताल/धरने से किसी सरकारी सम्पत्ति को क्षति न होने पाये, इसकी सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें। तहसील में सम्पादित जनता के लिये अति-आवश्यक कार्य जैसे जनगणना एवं अन्य शासकीय कार्याें में किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा न होने पाये।
जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी।
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