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डिबाई के गांव रल्ला में प्रधानपति मर्डर केस में हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा।

डिबाई के गांव रल्ला में प्रधानपति मर्डर केस में हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा।


डिबाई के गांव रल्ला में प्रधानपति मर्डर केस में हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा।

अनूपशहर। नमामि गंगे न्यूज़। संवाद- अतुल कुमार अग्रवाल।
अनूपशहर एडीजे कोर्ट ने ग्राम प्रधान पति के हत्या रोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।  अपर जिला के सत्र न्यायाधीश अनूप शहर अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत ने ग्राम रल्ला, थाना डिबाई के ग्राम प्रधान पति इंद्रपाल उर्फ बाबू की हत्या के आरोप में चार लोगों को आजीवन कारावास एवं 25- 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपियों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया
डिबाई के गांव रल्ला में प्रधानपति मर्डर केस में हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा।
 जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जोगेंद्र सिंह शेजवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 जुलाई सन 2016 को सुबह करीब 7:30 बजे थाना डिबाई की गांव रल्ला निवासी इंद्रपाल सिंह बाबू जो ग्राम प्रधान पति भी थे को भट्टे पर जाने के दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे लोगों ने गोली मार दी पीछे से बाइक से आ रहे परिजनों के शोर मचाने पर आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग गए परिजन गंभीर रूप से घायल इंद्रपाल सिंह को अलीगढ़ मेडिकल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित किया गया मृतक के भाई अनेक पाल सिंह ने गांव निवासी रणवीर सिंह सहित रमेश, प्रवेश व उदयवीर को नामजद करते हुए थाना डिबाई में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना में चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया एडीजे अरविंद कुमार द्वितीय की कोर्ट में गवाह सबूत बयानों के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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