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UIDAI का नया नियम जारी : बि‍ना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं अपना Aadhaar कार्ड।

UIDAI का नया नियम जारी : बि‍ना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं अपना Aadhaar कार्ड।
UIDAI का नया नियम बि‍ना डॉक्यूमेंट बनेगा आपका Aadhaar कार्ड।

UIDAI का नया नियम जारी : बि‍ना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं अपना Aadhaar कार्ड।

नई दिल्ली।नमामि गंगे न्यूज।
आपको पैन कार्ड बनवाना हो या बैंक में हो काम, या फिर पाना हो सरकारी सब्सिडी का लाभ, या फिर लेना हो मोबाइल सिम आपको हर बार जरुरत होगी आधार कार्ड की , यह एक अति महत्वपूर्ण फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट है। लैकिन आप जब इसे बनवाना चाहते थे तो आपको पर्याप्त दस्तावेज देने होते थे। आज की खबर उन लोगों के लिये है जिन पर पर्याप्त दस्तावेज न होने के कारण उनका आधार नही बन पाता था। अब उन लोगों को राहत देते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) ने एक स्टेंडर्ड सार्टिफिकेट जारी किया है जिसे आवेदक अपने विधायक या सांसद, गजेटेड आफीसर, तहसीलदार,शिक्षण संस्थान के प्रमुख , पार्षद या प्रधान से प्राप्त कर सकते हैं। इस सार्टिफिकेट में एक स्टेंडर्ड फार्मेट में आवेदक को स्वयं की जानकारी देनी होगी।

UIDAI का नया नियम जारी : बि‍ना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं अपना Aadhaar कार्ड।

स्टेण्डर्ड सार्टिफिकेट लाने का फैसला क्यों किया गया है।

लोगों को आधार कार्ड बनबाने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को लाने का फैसला किया है। और इसका नाम 'सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट/अपडेट' है।यह सर्टिफिकेट केवल जारी होने की तारीख से तीन महीने के लिए ही मान्य है। कोई व्यक्ति तीन प्रकार से आधार के लिए आवेदन कर सकता है।

  •  दस्तावेजों के जरिये
  •  परिवार के मुखिया के माध्यम से 
  •  इंट्रोड्यूसर के जरिये।
दस्तावेज नहीं होने पर व्यक्ति को पहचान, पते और जन्म के प्रमाण स्वरुप एक सर्टिफिकेट में देना पड़ता है। यह सर्टिफिकेट पदाधिकारी जारी करते हैं। हालांकि, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अभाव में लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता होता कि आवश्यक सर्टिफिकेट में क्या डिटेल दी जाए।

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इन डॉक्यूमेंट के आधार पर मिल सकता है आधार।
अगर आपके पास पहचान का वैध प्रमाण (पी ओ आई) जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि, पते का प्रमाण (पी ओ ए) जैसे कि पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट/ पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म प्रमाण है तो आप आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब आप सांसद, विधायक,गजेटेड आफीसर, तहसीलदार,शिक्षण संस्थान के प्रमुख , पार्षद या प्रधान द्वारा जारी किये गये सार्टीफिकेट के आधार पर भी आधार प्राप्त कर सकते हैं।  

UIDAI का नया नियम जारी : बि‍ना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं अपना Aadhaar कार्ड।

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